FAQ

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प्रवेश और फीस नियमन समिति का क्या उद्देश्य है?

छात्र-छात्राओं से अधिक शुल्क/डोनेशन इत्यादि लिये जाने के कारण होने वाले उत्पीड़न को रोकने के दृष्टिगत मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 शासन की अधिसूचना संख्या-1044/सात-वि- 1-01 (क)-22 -2006 दिनांक 08.09.2006 प्रख्यापित किया गया।

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प्रवेश और फीस नियमन समिति का कार्यालय कहाँ स्थित है?

सचिव प्रवेश और फीस नियमन समिति गौतमबुद्ध मार्ग बासमण्डी चैराहा चारबाग, लखनऊ 226004

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समिति द्वारा किन-किन विभागों का शुल्क निर्धारण होता है?

तकनीकी शिक्षा विभाग के आधीन निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों हेतु। उच्च शिक्षा विभाग के आधीन निजी क्षेत्र की बी0एड0 पाठ्यक्रमों हेतु।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के आधीन निजी क्षेत्र की मेडिकल एवं डेण्टल पाठ्यक्रमों हेतु।

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समिति का अध्यक्ष कौन होता है?

सम्बंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 सरकार।

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समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते है?

02 सदस्य होते है।

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समिति द्वारा कितने वर्ष के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया जाता है?

तीन शैक्षिक सत्र के लिए।

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समिति द्वारा कितने वर्ष के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क का निर्धारित किया जाता है?

तीन शैक्षिक सत्र के लिए।

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समिति की वेबसाइट क्या है?

www.afrcup2018.in

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समिति की ई-मेल आई0डी0 क्या है?

afrcup1155@gmail.com

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समिति का दूरभाष नंम्बर क्या है?

0522 4060792, 9125677323

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समिति द्वारा किन संस्थानों का शुल्क निर्धारित किया जाता है?

समिति द्वारा निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोम स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं के शुल्क का निर्धारण किया जाता है।

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जिन संस्थाओं का शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है वे संस्थाएं किस विश्वविद्यालय/संस्था से सम्बद्ध/मान्यता प्राप्त होती है?

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्ध तथा ए0आई0सी0टी0ई से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के शुल्क का निर्धारण किया जाता है।

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समिति द्वारा निर्धारित शुल्क में किन-किन आधारभूत व्यय को शामिल किया जाता है?

विनियमावली-2015 में दी गई व्यवस्थानुसार निम्नलिखित आधारभूत व्यय को लेते हुए शुल्क का निर्धारण किया जाता है-

(I)डेप्रीसिएशन मद में व्ययभार

(II) विज्ञापन मद में व्ययभार

(III)विकासमद में व्ययभार

(IV)मंहगाई मद में व्यय भार

(V)वेतनमद में व्ययभार

(VI)ब्याज मद में व्ययभार

(VII)डायरेक्ट रिकरिंग एक्सपेन्सेस का व्ययभारः

(VIII)व्ययभार का प्रतिछात्र विभाजन

(IX) विद्युत व्ययभार

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समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के विरूद्ध कितने दिन के अन्दर संस्था मा0 अपीलीय प्राधिकरण में अपील कर सकती है?

नियमावली-2008 के भाग-4 में दी गई व्यवस्थानुसार समिति के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या व्यावसायिक संस्था ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा-11 के अधीन अपील दाखिल करेगी।

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अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है?

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायधीश।

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अपीलीय प्राधिकरण में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते है?

एक

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अपीलीय प्राधिकरण का कार्यालय कहाँ स्थित है?

मा0 अपीलीय प्राधिकरण, गौतमबुद्ध मार्ग बासमण्डी चैराहा चारबाग, लखनऊ 226004

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संस्था द्वारा अधिक शुल्क लेने पर समिति को क्या अधिकार प्राप्त है?

समिति को यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी संस्थान द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया गया है या अधिनियम-2006, विनियमावली-2015 में दिये गये व्यवस्था या उसके किसी उपबन्ध का अतिक्रमण किया गया है, तो समिति विनियमावली -2015 के बिन्दु-11 में दी गयी व्यवस्थानुसार संस्था के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति उपयुक्त संाविधिक निकाय/राज्य सरकार को करेगी।

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